हमीरपुर 06 जुलाई। जिला में हाथ से मैला उठाने की प्रथा का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जिले भर में हुए व्यापक सर्वे के दौरान इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आने के बाद जिला को इस कुप्रथा से मुक्त घोषित कर दिया गया है।
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार जिला हमीरपुर में भी मैला ढोने का कार्य करने वाले या हाथ से गंदगी साफ करने वाले सफाई कर्मचारियों का पता लगाने के लिए एक व्यापक सर्वे करवाया गया था और सभी शहरी निकायों तथा ग्राम पंचायतों से इसकी रिपोर्ट तलब की गई थी।
उपायुक्त ने बताया कि शहरी निकायों और ग्राम पंचायतों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर जिला हमीरपुर को हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा से मुक्त घोषित कर दिया गया है। औपचारिक रूप से इसका प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है।
हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा से मुक्त है जिला हमीरपुर
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