0 0 lang="en-US"> सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 14 हजार रुपये का जुर्माना - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर 14 हजार रुपये का जुर्माना

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मंडी, 18 जुलाई । हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय मंडी के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार ने आज पंडोह क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए पंडोह बाजार में औचक निरीक्षण किया।
यह जानकारी देते हुए विनय कुमार ने बताया कि इस दौरान पंडोह में 30 दुकानों के निरीक्षण किये गए। उन्होंने बताया कि दो दुकानों में 6 किलो 200 ग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया तथा संबंधित दुकानदारों के 14 हजार रुपये के चालान किए गए ।
इस अवसर पर उन्होंने व्यापारियों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध बारे जागरूक भी किया।

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