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उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने विकास खंड भटियात की की ग्राम पंचायत कथेट की प्रधान मधुबाला को ग्राम सभा की बैठकों में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहने तथा पंचायत के सामान्य कामकाज व अदायगियों को समय पर न निपटाने इत्यादि के कारण निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं ।
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य अधिनियम 1994 की धारा 145 (1) (ग) गठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 142 (1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त ने विकास खंड भटियात के तहत ग्राम पंचायत कथेट के प्रधान मधुबाला को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि मधुबाला प्रधान ग्राम पंचायत कथेट को ग्राम सभा बैठकों में बिना सूचित किए अनुपस्थित रहने, पंचायत के सामान्य कामकाज व अदायगियों को समय पर न निपटाने इत्यादि बारे 23 अप्रैल 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा 03 मई 2024 को उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया गया था। मुकेश रेपसवाल ने बताया कि
मधुबाला द्वारा प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का उत्तर असंतोषजनक व तथ्यों के विपरीत पाया गया। उन्होंने बताया कि
मधुबाला प्रधान ग्राम पंचायत का कथेट विकास खंड भाटियात के निलंबित आदेशों के पश्चात उनके पास ग्राम पंचायत से संबंधित कोई भी अभिलेख, धन या संपत्ति होने की अवस्था में उन्हें तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं ।