29 जुलाई, 2024
जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला किन्नौर डॉ मेजर शशांक गुप्ता ने बताया कि निरीक्षक चंदू लाल नेगी, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के द्वारा रिकांग पिओ बाजार में 15 फल एवं सब्जी विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला दंडाधिकारी जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ द्वारा निर्धारित थोक व प्रचून, लाभांश एवं मूल्य सूची प्रदर्शन करने के सम्बन्ध में जांच की गई। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में 5 विक्रेताओं द्वारा निर्धारित लाभांश से अधिक विक्रय मूल्य वसूले जाने के कारण तथा मूल्य सूची प्रदर्शित न करने पर 78 किलो ग्राम सब्जी, जब्त कर 5840 रूपये का जुर्माना किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 1995 के अंतर्गत परिसर में सड़े-गले सब्जियों व कचरा पाये जाने के कारण 7 व्यापारियों का निरीक्षण किया गया तथा अनियमितताएँ पाये जाने पर 3 व्यापारियों से 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में कुल 22 निरीक्षण किए गए जिनमें से 8 व्यापारियों से अनियमितताएँ पाये जाने पर कुल 7840/- रुपये जुर्माना के वसूले गए।
इसके अतिरिक्त जिला नियन्त्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला किन्नौर ने व्यापारियों को निर्देश जारी किए गए कि गली- सड़ी फल/ सब्जियों को अलग कर उचित माध्यम से नष्ट करना सुनिश्चित करे, उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार का निरीक्षण जनहित में जारी रहेंगे व दोषी पाये जाने पर इससे अधिक जुर्माना वसूला जाएगा।