धर्मशाला, 4 अगस्त 2024: जिला काँगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब और जुए के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम और भारतीय जुआ अधिनियम के तहत कई मामलों में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम में पंजीकृत मामले:
- भवारना पुलिस थाना: दिनांक 3 अगस्त 2024 को द्रिड क्षेत्र में कुलवंत सिंह के मुर्गा खाना से 10,500 मिलिलीटर देशी शराब बरामद की गई। इस मामले में धारा 39(1)-ए के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
- मैकलोडगंज पुलिस थाना: दिनांक 3 अगस्त 2024 को श्मशान घाट रोड पर टैक्सी HP 01D-5367 से 15,750 मिलिलीटर देशी शराब और 30,000 मिलिलीटर बीयर बरामद की गई। टैक्सी चालक प्रवीण सिंह के खिलाफ धारा 39(1)-ए के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
- ज्वालामुखी पुलिस थाना: दिनांक 3 अगस्त 2024 को गुम्मर क्षेत्र में राकेश कुमार उर्फ जोला के रिहायशी मकान से 10,500 मिलिलीटर देशी शराब बरामद की गई। इस मामले में भी धारा 39(1)-ए के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
- पालमपुर पुलिस थाना: दिनांक 3 अगस्त 2024 को जिया क्षेत्र में दूलो राम की दुकान से 9,000 मिलिलीटर देशी शराब बरामद की गई। इस संदर्भ में धारा 39(1)-ए के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
भारतीय जुआ अधिनियम में पंजीकृत मामला:
गग्गल पुलिस थाना: दिनांक 3 अगस्त 2024 को जमानाबाद क्षेत्र में साहब सिंह, अभिषेक कुमार, अनूप कुमार, लेखराज, अवतार सिंह, संजीव कुमार और दुकानदार विजय कुमार को ताश के 52 पतों और 11,300 रुपये सहित जुआ खेलते हुए पकड़ा गया। इनके खिलाफ धारा 13-3-67 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
अन्य कानूनी कार्रवाई:
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत 153 चालान जारी किए गए और कुल जुर्माना 30,200 रुपये वसूला गया।
- अवैध खनन अधिनियम के तहत कोई चालान नहीं जारी किया गया।
- धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत 12 चालान जारी किए गए और कुल जुर्माना 1,100 रुपये वसूला गया।
पुलिस प्रशासन ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ अपनी सख्ती को जारी रखते हुए जनता से अपील की है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी पुलिस को दें ताकि समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।