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नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, दोषी कठोर कारावास एवं जुर्माना

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माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डीहिमाचल प्रदेशकी अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के  दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई  जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनाँक 24.08.2023 को  पीडिता की माँ  ने पुलिस थाना करसोग में आकर एक शिकायत पत्र पेश किया कि, दोषी काफी समय से उनके साथ ही रहता था l पीडिता की माता दिनाँक 20.08.2023 को अपने पति के साथ अपने बेटे को चिकित्सीय जाँच के चलते शिमला गई थी और अपने बेटी को उसकी दादी के पास छोड़ गई थी और दिनाँक 23.08.2023 को शिकायतकर्ता आई तो उसकी बेटी (पीडिता) आयु 12 वर्ष ने बताया की दोषी जो की शिकायतकर्ता का मामा लगता है उसने पीडिता के साथ गलत काम किया l इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना करसोग में दोषी के खिलाफ अभियोग सख्या 99/2023 दिनाँक 24.08.2023 दर्ज हुआ था छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था I

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी श्री नितिन शर्मा द्वारा की गयी l अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹50,000/- जुर्माने की सजा सुनाई  जुर्माना अदा  करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 02 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई  जुर्माना अदा  करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाईl

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