हमीरपुर 28 सितंबर। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत सस्ती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर अब 3 लाख रुपये कर दी गई है।
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार क्रेडिट लाइन-1 आय सीमा के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर हुए संशोधन को हिमाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है।
निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए यह आय सीमा पहले 98 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों के निवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए 1.20 लाख रुपये थी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए यह आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है।
उन्हांेने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस संशोधन से अब हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं का लाभ ज्यादा परिवारों तक पहुंचेगा। इन योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सस्ती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। प्रबंध निदेशक ने अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवारों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट माइनॉरिटी.एचपी.जीओवी.इन पर लॉग इन किया जा सकता है। इसके अलावा निगम कार्यालय के दूरभाष नंबर 0177-2622164 या 2621669 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
अल्पसंख्यकों की सब्सिडी के लिए आय सीमा अब 3 लाख
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