0 0 lang="en-US"> प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 29 अक्तूबर से निरीक्षण के लिए होगी उपलब्ध -अपूर्व देवगन - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 29 अक्तूबर से निरीक्षण के लिए होगी उपलब्ध -अपूर्व देवगन

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मंडी 23 अक्तूबर । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंडी जिला के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियांे का 29 अक्तूबर को प्रारूप प्रकाशन  कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रारूप में प्रकाशित फोटो मतदाता सूचियां प्रत्येक मतदान केंद्र, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों में आम जन के निःशुल्क निरीक्षण के लिए 29 अक्तूबर से 28 नवम्बर, 2024 तक उपलब्ध रहेंगी । उन्होंने बताया कि 29 अक्तूबर से 28 नवम्बर तक उपरोक्त सभी स्थानों पर दावे व आक्षेप दाखिल किए जा सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विशेष अभियान के तहत 9 व 10 नवम्बर तथा 23 व 24 नवम्बर को सभी मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के बूथ लेबल एजैंटों सहित दावे व आक्षेप प्राप्त किए जा सकेंगे । बताया कि 24 दिसम्बर तक दावे व आक्षेपों का निपटारा कर दिया जायेगा जबकि 6  जनवरी, 2025 को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।
उपायुक्त ने जिला के सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वयं सेवी संगठनों, महिला व युवा मंडलों से आह्वान किया कि वे निर्धारित अवधि में प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर लें । पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।
उन्होंने 01 जनवरी, 2025 को 18 साल की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे सभी युवाओं का अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का आह्वान भी किया । इसके अतिरिक्त यदि कोई पहली अप्रैल, 2025, पहली जुलाई, 2025 और एक अक्तूबर 2025 को 18 साल की आयु या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर रहे हैं, वे भी उक्त अवधि में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए अपना अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि पात्र मतदाता इस अवधि के दौरान ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा के माध्यम से भी अपना नाम फोटो मतदाता सूची में दर्ज व संशोधित करवा सकते हैं ।
उन्होंने बताया कि पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने संबंधी
जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के काल सेंटर में निःशुल्क टेलीफोन सेवा या हैल्प लाईन नम्बर 1950 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं ।

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