हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि 23 अक्तूबर, 2024 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों में विकास खण्ड बालीचौकी के एक डिपो में 910 ग्राम के रिफाइंड तेल के पाउच में 530 ग्राम तेल पाए जाने के समाचार प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बालीचौकी द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि यह घटना दी चुंजबाला मारकन्डा सहकारी सभा सीमित, सब डिपो शेगली से संबंधित है।
प्रवक्ता ने बताया कि राशन कार्ड धारक मोहर सिंह द्वारा प्राप्त किए गए रिफाइंड तेल के पाउच में तेल का वजन 910 ग्राम के बजाय 530 ग्राम निकला था, जिसका उपभोक्ता ने वीडियो भी बनाया। यह मामला अगस्त, 2024 का है, और जब डिपो धारक को इसकी जानकारी हुई, तो उन्होंने तुरंत कम वजन वाले पाउच को वापस लेकर उपभोक्ता को 910 ग्राम वाला पूरा पाउच दिया। उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में लिखित में पुष्टि भी की है। डिपो धारक ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरे स्टॉक में केवल एक ही पाउच कम वजन का निकला था, बाकी सभी पाउच सही वजन के थे। साथ ही, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, मण्डी के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा भी सूचित किया गया है कि जुलाई माह में दिनांक 06-07-2024 के बिल नम्बर-074-24-0608511 के माध्यम से दी चुंजबाला मारकन्डा सहकारी सभा सीमित, सब डिपो शेगली को रिफाइंड तेल की आपूर्ति की गई थी। इस आपूर्ति में केवल एक ही पाउच 530 ग्राम का पाया गया था, जिसे उपभोक्ता को नहीं दिया गया था।
अतः इस मामले में उपभोक्ता को पूरा वजन का पाउच दिया गया है और अन्य सभी पाउच सही वजन के थे।
बालीचौकी डिपो में कम वजन वाले तेल पाउच की घटना की जांच, उपभोक्ता को मिला सही पाउच: नागरिक आपूर्ति निगम
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