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उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी करते हुए बताया कि दिवाली त्योहार के दौरान पटाखे चलाने और उपयोग करने का समय शाम 8 बजे से 10 बजे तक होगा। इस दौरान केवल हरित पटाखों के उपयोग की ही अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं और दिवाली, छठ, नए साल व क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय दो घंटे तक सीमित रखा गया है। यह निर्देश (2019) 13 एससीसी 523 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर है। दिवाली के दिन समय रात 8 बजे से 10 बजे तक यह आदेश प्रभावी रूप से लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि आदेशों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा बीएनएस 2023 की धारा 223 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक शिमला तथा शिमला जिले के सभी उपमंडलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन शहरों व कस्बों में वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएं और दिवाली, छठ, नए साल व क्रिसमस की पूर्व संध्या आदि जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने और इस्तेमाल करने का समय दो घंटे तक सीमित रखा गया है। यह निर्देश (2019) 13 एससीसी 523 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आधार पर है। दिवाली के दिन समय रात 8 बजे से 10 बजे तक यह आदेश प्रभावी रूप से लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि आदेशों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा बीएनएस 2023 की धारा 223 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक शिमला तथा शिमला जिले के सभी उपमंडलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।