0 0 lang="en-US"> 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान – अनुपम कश्यप - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक चलेगा फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान – अनुपम कश्यप

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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में आज यहां जिला शिमला में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण-2025 के सन्दर्भ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। 

उपायुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी, 2025 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जिला के आठों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवंबर, 2024 तकचलेगा। इस अवधि के दौरान दावे तथा आक्षेप प्राप्त किये जायेगे और उन पर निर्णय लेने के उपरांत मतदाता सूचियों को 06 जनवरी, 2025 को अंतिम रूप में प्रकाशित किया जायेगा।

उपायुक्त ने कहा कि अभियान के तहत कोई भी पात्र नागरिक, जो 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो और उस क्षेत्र के साधारण निवासी हो, के नाम मतदाता सूची में दर्ज किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, कोई भी पात्र नागरिक जो 01 अप्रैल, 01 जुलाई, एवं 01 अक्टूबर, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहा है, वह भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करवाने के लिए 29 अक्टूबर से 28 नवंबर, 2024 तक प्रारूप 6 पर अपना आवेदन अग्रिम रूप से प्रस्तुत कर सकता है। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि दावे/आक्षेप दाखिल करने की अवधि के दौरान 09 व 10 नवंबर तथा 23 व 24 नवम्बर, 2024 को प्रत्येक मतदान केंद्र पर विशेष अभियान दिवस निश्चित किये गये है। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के अतिरिक्त दिनांक 13 व 26 नवम्बर, 2024 को सरकारी/निजी शिक्षण व तकनीकी संस्थानों में बूथ लेवल अधिकारी द्वारा विशेष सहायता केंद्र (Special Help Desk) स्थापित किये जाएंगे जिसमे उक्त संस्थानों में पढ़ रहे मतदाता बनने योग्य छात्र एवं छात्राओं को पंजीकरण हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी।

अनुपम कश्यप ने कहा कि वर्तमान फोटोयुक्त मतदाता सूचियां में कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर कर सकता है। इसके अतिरिक्त, मतदाता सेवा पोर्टल (VSP) / वोटर हेल्पलाइन ऐप (VHA) के माध्यम से ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। 

मतदाता सूची में नये नाम दर्ज करने हेतु प्रारूप-6, प्रवासी निर्वाचकों (Overseas Electors) के लिए मतदाता सूची में नये नाम दर्ज करने हेतु प्रारूप-6क, मतदाता सूची से नाम हटवाने हेतु प्रारूप-7 तथा विद्यमान निर्वाचक नामावली में विवरणों की शुद्धि करवाने तथा इसके अतिरिक्त ईपीआईसी प्रतिस्थापन / दिव्यांगजन चिन्हित करने संबंधी प्रविष्टियों का सुधार/ निवास स्थानांतरण हेतु भी फार्म-8 पर आवेदन कर सकते है। 

उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देने की अपील की। 

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 

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