हमीरपुर 12 नवंबर। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने सभी एसडीएम, नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग, शहरी निकायों, लोक निर्माण विभाग और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में टीसीपी के नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें तथा अवैध निर्माण कार्य या अतिक्रमण का कोई भी मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई करें। अवैध निर्माण कार्यों एवं अतिक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान उपायुक्त ने ये निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि जिला हमीरपुर में शहरी निकाय क्षेत्रों हमीरपुर, सुजानपुर, नादौन और भोटा के अलावा इनके साथ लगते कुछ ग्रामीण क्षेत्रों और शिमला-मटौर फोरलेन नेशनल हाईवे के दोनों तरफ 100 मीटर तक के क्षेत्र को भी टीसीपी एक्ट के दायरे मंे लाया गया है। इससे इन क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित होगा तथा सभी निवासियों को सड़क, पेयजल, सीवरेज और अन्य आवश्यक सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध करवाई जा सकेंगी। इसलिए, इन क्षेत्रों में टीसीपी के नियमों की अक्षरशः अनुपालना होनी चाहिए। अगर अवैध निर्माण या अतिक्रमण का कोई भी मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारी त्वरित कार्रवाई करें। इसमें किसी भी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए।
इस अवसर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्य सचिव एवं टीसीपी विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने जिला के पांचों योजना क्षेत्रों हमीरपुर, सुजानपुर, नादौन, भोटा और फोरलेन नेशनल हाईवे आसपास अवैध निर्माण के मामलों मंे दिए गए नोटिसों तथा विभाग की ओर से की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।
बैठक में हमीरपुर, सुजानपुर, नादौन और बड़सर के एसडीएम, जलशक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, बिजली बोर्ड, शहरी निकायों, नेशनल हाईवे और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
अवैध निर्माण कार्य के मामलों पर करें कड़ी कार्रवाई
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