0 0 lang="en-US"> जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में बोले उपायुक्त लाहौल स्पिति - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
Site icon ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क

जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में बोले उपायुक्त लाहौल स्पिति

Spread the Message
Read Time:3 Minute, 59 Second


केलांग, 13 नवम्बर। उपायुक्त लाहौल स्पिति राहुल कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को केलांग में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011, एनडीपीएस अधिनियम 1985 और हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि जिला में अवैध और गैरकानूनी शराब की बिक्री को रोकने के लिए पुलिस, आबकारी और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की जाएगी। इस पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाएगा।
राहुल कुमार ने बताया कि संयुक्त कार्यवाही की समीक्षा के लिए प्रत्येक माह एनकार्ड की बैठक के साथ इस समिति की बैठक भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से कहा कि अवैध शराब का निर्माण और बिक्री रोकने के लिए क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करना चाहिए और संयुक्त अभियान चलाकर छापेमारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब की तस्करी को रोकने के लिए आबकारी अधिकारी जिम्मेदारी से कार्य करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के निर्माण पर कार्यवाही करने के दौरान यहां के रीति रिवाजों का भी ध्यान रखें। अधिकारी रीति रिवाजों की आढ़ में अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए निरंतर निरीक्षण करते रहंे।
उन्होंने बताया कि आबकारी एक्ट के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों, एसडीएम, तहसीलदार और एएसआई रैंक के ऊपर के पुलिस अधिकारियों को आबकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह अधिकारी चौबीस घंटे में कभी भी शराब के भंडारण गृहों तथा बिक्री स्थलों का निरीक्षण, बिलों की जांच और गैरकानूनी शराब को जब्त कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारी डीएसपी रैंक से कम नहीं होना चाहिए और उसके साथ आबकारी एवं कराधान विभाग का निरीक्षक साथ होना आवश्यक है।
डीएसपी राज कुमार ने बताया कि जिला में पुलिस विभाग द्वारा अवैध और गैरकानूनी शराब की बिक्री के पिछले वर्ष 69 मामले दर्ज किए गए थे जबकि इस वर्ष अभी तक 48 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
बैठक का संचालन सदस्य सचिव एवं सहायक आयुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क जीवन लाल वत्सी ने किया। उन्होंने बताया आबकारी विभाग द्वारा इस वर्ष जिला में अवैध शराब बिक्री के तीन मामले दर्ज किए गए हैं।
बैठक में एएसटीइओ केलांग विक्रांत बनेर, एएसटीइओ कुल्लू सुरेश शर्मा, सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी कुल्लू बबीता टंडन उपस्थित रहे। जबकि एसडीएम उदयपुर और केलांग, ड्रग इंस्पैक्टर आयुष डॉ मनीश सूद ऑनलाईन बैठक में जुडे़ थे।

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Exit mobile version