0 0 lang="en-US"> हिमाचल कैबिनेट, चिकित्सा शिक्षा विभाग में टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम को मिली मंजूरी - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
Site icon ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क

हिमाचल कैबिनेट, चिकित्सा शिक्षा विभाग में टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम को मिली मंजूरी

Spread the Message
Read Time:5 Minute, 34 Second

हिमाचल कैबिनेट, चिकित्सा शिक्षा विभाग में टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम को मिली मंजूरी।सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों परवाणु और संसारपुर टैरेस में महिला यात्रियों की सुविधा के लिए कालका या परवाणु से चलने वाली तथा हरियाणा के केवल एक किलोमीटर क्षेत्र से आवाजाही करने वाली बसों और संसारपुर टैरेस या तलवाड़ा से चलने वाली तथा पंजाब के केवल 3 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया।इसके अलावा कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के शैक्षणिक संकाय को लाभान्वित करने के लिए टाइम बाउंड डेजिग्नेशन स्कीम (अपग्रेडेशन) 2014 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की।

कैबिनेट ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा पात्र खिलाड़ियों को भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रायोजित करने या संबंधित विभागों को अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने का निर्णय लियाए ताकि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग से अनुशंसा या अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के लिए कम से कम छह सप्ताह की अवधि के इंतजार के बाद पद भर दिए जाएंगे। कैबिनेट ने चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के शिक्षकों ध् वैज्ञानिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतनमान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे विश्वविद्यालय के 240 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने कैडर समीक्षा समिति की अनुशंसा पर हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की कुल कैडर क्षमता 228 से बढ़ाकर 246 करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) का आयोजन किया गया। जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में अधीनस्थ कोर्ट के न्यायिक कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया गया है। वहीं, बैठक में पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों और राज्य संवर्ग से संबंध रखने वाले अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों को उनकी संशोधित मूल पेंशन मूल पारिवारिक पेंशन पर क्रमशः 5, 10 और 15 प्रतिशत पेंशन भत्ता (Pension Allowance) प्रदान करने का निर्णय लिया। इससे 65 से 80 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 86,200 पेंशनभोगी तथा पारिवारिक पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।हिमाचल प्रदेश में सेवा प्रदाताओं के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर तैनात कर्मचारियों (Outsourced Employees) से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की रिपोर्ट को भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया और इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस मामले में एक नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का नाम बदलकर कंपनी अधिनियम-2013 के प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम कंपनी की स्थापना की जाएगी। यह कंपनी तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। यह कंपनी विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, राज्य के शिक्षण संस्थानों, सांविधिक संस्थाओं और राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अन्य उपक्रमों की अस्थायी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल, अर्द्ध-कुशल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेगी। http://dhunt.in/CjGAa?s=a&uu=0x5f088b84e733753e&ss=pd Source : “Himachal Abhi Abhi”

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
Exit mobile version