बाबा बालक नाथ मंदिर में ‘भोग’ परियोजना के लिए भी उठाएं त्वरित कदम
जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में उपायुक्त ने दिए निर्देश
हमीरपुर 19 नवंबर। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने खाद्य एवं सुरक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को जिला के सभी होटल, रेस्तरां, ढाबों, मिठाई की दुकानों, खाद्य सामग्री की अन्य सभी दुकानों, विभिन्न संस्थानों के हॉस्टलों एवं कैंटीन और मिड डे मील इत्यादि में खाने-पीने की सभी सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने ये निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालक नाथ मंदिर में ‘भोग’ परियोजना को पूरी तरह लागू करने के लिए भी सभी अधिकारी त्वरित कदम उठाएं। उपायुक्त ने बताया कि ‘भोग’ परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूजा स्थलों को भोजन तैयार करने, परोसने और बेचने में खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा भोजन संचालकों को बुनियादी खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए प्रशिक्षण देना है। इसी के तहत दियोटसिद्ध में भी कर्मचारियों को खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कार्ड दिए जाएंगे और सर्टिफिकेशन की जाएगी।
अमरजीत सिंह ने कहा कि अगर किसी खाद्य सामग्री की दुकान में गड़बड़ी पाई जाती है या वहां कोई सैंपल फेल होता है तो उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित करें तथा अन्य कानूनी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि फील्ड में नियमित रूप से निरीक्षण एवं सैंपलिंग की जानी चाहिए।
इस अवसर पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त कमिश्नर अनिल शर्मा ने बताया कि जिला में फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खाद्य सामग्री विक्रेताओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस सुविधा प्रदान की जा रही है। विभाग ने 1455 रजिस्ट्रेशन की हैं और इनमें से 1333 लोगों को लाइसेंस दिए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में इस वर्ष 969 रजिस्ट्रेशन हुई हैं, जबकि 220 लाइसेंस इश्यू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कारोबारियों और आम लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरुक करने के लिए 20 जागरुकता शिविर भी लगाए गए हैं। अनिल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष खाद्य सुरक्षा के 25 मामलों में से 23 का निपटारा किया जा चुका है और इन मामलों में दुकानदारों को 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
बैठक में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार, जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी मधुबाला, अन्य विभागों के अधिकारी, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और अन्य कारोबारी भी उपस्थित थे।