0 0 lang="en-US"> संविधान दिवस पर धनेटा कालेज में बताए मौलिक अधिकार और कर्तव्य - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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संविधान दिवस पर धनेटा कालेज में बताए मौलिक अधिकार और कर्तव्य

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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने आयोजित किया जागरुकता कार्यक्रम

हमीरपुर 26 नवंबर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने मंगलवार को संविधान दिवस को विधि दिवस के रूप में भी मनाया। इस उपलक्ष्य पर राजकीय डिग्री महाविद्यालय धनेटा में आयोजित किए गए एक जागरुकता कार्यक्रम में प्राधिकरण के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल जज असलम बेग ने विद्यार्थियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) की मुफ्त कानूनी सहायता योजना, नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100, मोटर वाहन अधिनियम, रैगिंग विरोधी कानून, नशे की समस्या एवं एनडीपीएस एक्ट, आपदा एवं अत्याचार पीड़ित के मुआवजे, लोक अदालत और मध्यस्थता के बारे में भी बताया।
असलम बेग ने बताया कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए नालसा ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। इनमें मुफ्त कानूनी सहायता योजना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और सालाना 3 लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट आफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
असलम बेग ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों को मध्यस्थता एवं आपसी सहमति और लोक अदालतों के माध्यम से तुरंत निपटाया जा सकता है। इससे दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है तथा आपसी संबंध खराब नहीं होते हैं। लंबित मामलों को तुरंत निपटाने के लिए ये बहुत ही अच्छे विकल्प हैं।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य ज्ञान चंद राणा ने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव का स्वागत किया तथा जागरुकता कार्यक्रम के आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कालेज के शिक्षकों, एनएसएस वालंटियर्स और अन्य विद्यार्थियों ने भी भाग लिया।

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