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जिला चंबा में पर्वतारोहण गतिविधियों पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध

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जिला दंडाधिकारी व अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुकेश रेपसवाल ने जारी किये आदेश
जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुकेश रेपसवाल द्वारा ज़िला में सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग व पर्वतारोहण गतिविधियों पर आगामी आदेशों तक रोक लगाई गई है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
उन्होंने जारी किए गए आदेश में कहा है कि चुँकि ज़िला चम्बा ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटकों को सर्दी के मौसम के दौरान अचानक मौसम बिगड़ने, भारी बर्फबारी और एवलांच के खतरे से वचाव के मध्यनजर यह फैसला लिया गया है।
उन्होंने टूर ऑपरेटर, गाइड और आम व्यक्तियों को जारी किए गए आदेश का पालन करने के निर्देश दिये है। उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और अन्य लागू कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
 उन्होंने कहा कि पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इन आदेशों की सख्ती से से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित गश्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन या वैज्ञानिक अभियानों के लिए विशेष अनुमति दी जा सकती है। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी किये गए है।
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