हमीरपुर 28 नवंबर। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानि भारतीय प्रेस परिषद के नाम के दुरुपयोग को रोकने और इस प्रतिष्ठित संस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकार ने विशेष एडवाइजरी जारी की है।
उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि प्रेस काउंसिल यानि भारतीय प्रेस परिषद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम के तहत की गई थी। इसलिए, प्रेस काउंसिल या भारतीय प्रेस परिषद के नाम से किसी भी अन्य संस्था अथवा संगठन का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है।
उपायुक्त ने जिला के सभी एसडीएम, जिला लोक संपर्क अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला में किसी भी ऐसी संस्था या संगठन को पंजीकृत न करें, जिसका टाइटल ‘प्रेस काउंसिल’ या ‘भारतीय प्रेस परिषद’ हो। उपायुक्त ने कहा कि अगर इस नाम या टाइटल से कोई संस्था पहले से ही पंजीकृत है तो उसके नाम या टाइटल में संशोधन किया जा सकता है।
प्रेस काउंसिल के नाम से नहीं हो सकता किसी भी संस्था का पंजीकरण
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