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आज 23 दिसम्बर, 2024 को बचत भवन कुल्लू में सुन्दर सिंह ठाकुर कुल्लू` विधानसभा सदस्य हि. प्र. सरकार की अध्यक्षता में तथा आनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोकेन्द्र कुमार, बंजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र शौरी, उपायुक्त तोरुल एस रविश की मौजूदगी में जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू के सौजन्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि. प्र. द्वारा आयोजित वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु जिला कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया I जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक 19-01-2024 को आयोजित जिला कल्याण समिति की बैठक में अनुमोदित समस्त योजनाओं के अंतर्गत 87,07,79,405/- रुपये की राशि का व्यय किया गया है I चालु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल्लु जिला के लिए विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 72,87,83,850/- (बहतर करोड़ सतासी लाख तिरासी हजार आठ सौ पचास) रूपये बजट आबंटित किया गया है।
इस दौरान निम्नलिखित विभिन्न योजनाओं के आबंटन लक्ष्य एवं उपलब्धियों के बारे में बिंदुवार चर्चा की गई I
गृह निर्माण अनुदान योजना:
इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों, तथा सम्बन्धित श्रेणी के दिव्यांगजनों, एकल नारी तथा विधवा महिलाओं, जिनके पास रहने योग्य मकान नहीं है, को 1,50,000/- रू० प्रति लाभार्थी नवनिर्माण हेतु स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। हि०प्र० सरकार के पत्र संख्या: पीएलजी (पी आई ) 1-7/2020 तिथि 10 अगस्त 2020 के अनुसार केवल नवनिर्माण हेतु ही राशि स्वीकृत की जाती है। आवेदक की वार्षिक आय 50000/-रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा आवेदक के नाम पर मकान बनाने हेतु कम से कम 0-2-0 बिस्वा भूमि होनी आवश्यक है।
कुल लम्बित मामलों में से प्राथमिकता अनुसार स्वीकृत किए जाने का प्रावधान हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकान । विध्वा, परित्यक्ता एकलनारी जिन्हें तुरन्त मकान की आवश्यकता है। दिव्यांग जिन्हें तुरन्त मकान की आवश्यकता है । अन्य समस्त पात्र आवेदक जिन्हें जिला कल्याण समिति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर गृह निर्माण हेतु राशि स्वीकृति का अनुमोदन किया जाएगा I
अनुवर्ती कार्यकम प्रतिस्थापना का कारण
इस योजना के अन्तर्गत अनु० जाति/अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछडावर्ग के व्यक्तियों को सिलाई का कार्य एवं अन्य व्यवसायिक कार्य जैसे कारपेन्टरी व लुहारगिरी के कार्य हेतु 1800/-रु० (सिलाई मशीन) व 1300/-रू० (कारपैन्टरी व लुहारगिरी इत्यादि हेतु) प्रति आवेदक की दर से सिलाई मशीन व व्यावसायिक औजार अनुदान के रूप में स्वीकृत्त किए जा सकते हैं । आवेदकों की वार्षिक आय सभी साधनों से 50000/-रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्न कोई भी वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है जबकि उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में अनु०जाति वर्ग के कुल 180 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 9 मामले अनुमोदित करने उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत्ति प्रदान करने के पश्चात सरकार द्वारा किसी भी फर्म के साथ ठेका दर अनुबंध नहीं होने के कारण सरकार द्वारा आबंटित बजट वापिस लिया गया जिस कारण स्वीकृत मामलों में वांछित सिलाई मशीन इत्यादि उपकरण आबंटित नहीं किए जा सके ।
अन्तर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना
इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के युवक/युवतियों को अनुसूचित जाति के युवक / युवतियों के साथ विवाह करने पर 01.04.2013 से पूर्व के मामलों में 25000/- रू० तथा 01.04.2013 के बाद के मामलों में 50,000/-रू० का पुरस्कार राशि प्रदान करने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 425000/- रूपये की राशि आबंटित की गई है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत कुल 17 मामले लंबित हैं I
-4-दिव्यांग छात्रों को छात्रवृतिः-
इस योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता ग्रस्त छात्र/छात्राओं को जो सरकारी तथा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, को बिना किसी आय सीमा के निम्न दरों पर विकलांग छात्रवृति प्रदान करने का प्रावधान है I
इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 1200000/-रू की राशि आवंटित हुई है जिसमें से निरन्तरीकरण मामलों में कुल 798750/- रू0 की राशि व्यय कर कुल 64 छात्रों को लाभान्वित किया गया है I
-दिव्यांग विवाह अनुदान योजना :-
इस योजना के अन्तर्गत किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के साथ विवाह करने पर उनकी विकलांगता की प्रतिशतता के अनुसार विवाह अनुदान दिया जाता है। 40 से 74 प्रतिशत तक विकलांगता के मामले में 25000/- रू० तथा 75 से 100 प्रतिशत तक विकलांगता के मामले में 50000/-रू० का अनुदान प्रदान किया जाता है। यदि विवाह करने वाले दोनों व्यक्ति दिव्यांग हो तो उनकी विकलांगता प्रतिशतता के अनुसार दोनों ही अनुदान के पात्र होंगे। बालू वित्तीय वर्ष में 2,00,000/- रु० की राशि आबंटित की गई है।
कम्पयुटर ऐप्लीकेशन योजनाः
इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछडावर्ग एवं अल्पसंख्यक तथा विधवा / एकल नारी व दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को पी०जी०डी०सी०ए०/ डी०सी०ए० कोर्स हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 1000/-रू० तथा दिव्यांगजनों को 1200/-रू० प्रति मास की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त विभाग द्वारा उतीर्ण हुए अभ्यर्थियों को सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में 6 माह के लिए उनकी दक्षता हेतु रखा जाता है। उस अवधि के दौरान उन्हें 1500/- रू० तथा विकलांगता हेतु 1800/- रू० प्रतिमाह की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है। प्रशिक्षणणार्थीयों को आई आई सी ई कुल्लू ग्लोबल सी डेक कुल्लू, धनेश्वरी सी डेक सैंज और जीनियस इंस्टिट्यूट सी -डेक आनी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के पी०जी०डी०सी०ए० कोर्स के 57 तथा डी०सी०ए० कोर्स के लिए 114 कुल 171 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं जिसमें से सभी प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण हुये हैं जिन्हें विभिन्न कार्यालयों में तैनात किया जा रहा है। चालू वितीय वर्ष में 46400/- रु० की राशि आबंटित की गई है जिसमें से 36500/-रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :-
इस योजना के अन्तर्गत बी०पी०एल० परिवार के 18 से 59 वर्ष तक के मुख्य कमाऊ सदस्य की मत्यु होने पर उनके परिवार को मु० 20.000/-रू० की राशि प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में जिला कुल्लू में खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त 18 मामले प्राप्त हुये हैं जिनमें से 8 मामलों मे 160000/- रूपये की राशि उपायुक्त महोदया से वित्तीय स्वीकृति उपरान्त सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से उनके बचत खातों में जमा कर दी गई है I
सामाजिक सुरक्षा पैन्शन योजना :-
इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में जिला कुल्लू में कुल 55555 व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार अनुभाग-वी पत्र संख्या-एस० जे०ई०-बी-ए(3)1/2023 शिमला-171002 दिनांक 09 मई 2023 के संदर्भ में ऐसे वृद्ध, विधवा, एकल नारी, कुष्ठ रोगी ट्रांसजेंडर एवं विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों को विना किसी आय सीमा शर्त के सामाजिक सुरक्षा पेन्शन प्रदान की जा रही है जोकि निम्न विवरण अनुसार पात्रता रखते हो-
वृद्धावस्था पैशनः वृद्धावस्था पैशन हेतु यह आवश्यक है कि आवेदक दम्पति किसी सरकारी सेवा की पैन्शन न ले रहा हो तथा दम्पति में से कोई आयकरदाता न हो।
दिव्यांग राहत भत्ताः विशेष रूप से सक्षम दिव्यांग) व्यक्तियों में 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता तथा जो स्वयं या उनके अभिभावक सरकारी/अर्थ सरकारी/निगमों/बोर्डों इत्यादि में कार्यरत न हो बिना किसी आयु तथा आय सीमा की शर्त के अपंग राहत भत्ता प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
विधवा / परित्यकता/एकलनारी ऐसी महिलाएं जो विधवा/परित्यक्ता अथया 45 वर्ष से अधिक आयु की एकलनारी हो तथा सरकारी/अर्ध सरकारी/निगमों/बोडों इत्यादि में कार्यरत न हो व न ही अन्य किसी भी प्रकार की पैशन प्राप्त कर रही ही तथा आयकर दाता न हो, बिना किसी आय सीमा की शर्त के पैशन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि०प्र० द्वारा 15.5.2023 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को प्रदेश में लागू करने के साथ विभाग द्वारा जिला कुल्लू में फरवरी 2024 से कुल 17804 महिलाओं को प्रतिमाह 1500/- रु० की दर से पेन्शन राशि प्रदान की जा रही है।
राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2024 से 1465 व 1.10.2024 से 868 कुल 2333 नये मामलों का आवंटन जिला में किया गया है।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि०प्र० द्वारा 15.5.2023 से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना का उददेश्य प्रदेश के विकास व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महिलाओं के मोगदान को सम्मान प्रदान करना व महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण स्वावलम्बन सुनिश्चित करना है जिससे वह पारिवारिक व सामाजिक जिम्मेदारियों का सार्थक ढंग से निर्वहन कर सके।
इस योजना में 18-50 आयु वर्ग की महिलायें पात्र होगी जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हों तथा जिनके परिवार से कोई सदस्य सरकारी के कर्मचारी/पैशनर/अनुबन्ध आउटसोर्स / दैनिक वेतन भोगी /अंशकालिक कर्मवारी/सेवारत/भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवाओं आंगनवाडी कार्यकर्ता/सहायिका/आशावर्कर/मिड डे मील वर्कर / मल्टी टास्क वर्कर /सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी/पंचायती राज संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी/केन्द्र व राज्य सरकार के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक उपक्रम/बोर्ड/कांउसिल/एजेंसी में कार्यरत / पेंशनभोगी/बस्तु एवं सेवाकर हेतु पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता इत्यादि न हो तथा पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500/- रुपये सुख सम्मान निधि प्रदान करने का प्रावधान है।
चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत अप्रैल से जून 2024 हेतु 6629500/- रुपये की राशि आवंटित की जा चुकी है I
मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजनाः-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधाओं एकल नारियों को आवास निर्माण के लिये आर्थिक अनुदान प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत 160000/-रुपये की आवास अनुदान राशि प्रति अभ्यर्थी का प्रावधान है।
इस योजना के अन्तर्गत ऐसी विधवा एवं एकल नारी पात्र होगी जो हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हो तथा जिनके पास निजि आवास न हो अथवा कच्चा जीर्ण अवस्था में मकान हो, परिवार की वार्षिक आय समस्त स्त्रोतों से 250000 /- रूप से अधिक न हो. राजस्व अभिलेख में कम से कम 12 विस्वा भूमि नाम दर्ज हो अथवा जिसके पक्ष में सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई गई हो, प्रार्थी व परिवार के किसी सदस्य को किसी अन्य योजना में आवास निर्माण हेतु सरकारी सहायता राशि न स्वीकृत हो । इच्छुक आवेदिका द्वारा आवास निर्माण सहायता प्राप्त करने के लिये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत वरीयता के आधार पर विधवा एवं एकल नारियों को निम्न प्रकार से स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है-
जिनके मकान प्राकृतिक आपदाओं जैसे अग्नि बाद भूकम्प इत्यादि से नष्ट हो गये हो । 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त हो ।
अन्य सभी पात्र अभ्यर्थी ।
योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अभी तक कोई भी बजट आवंटन नहीं हुआ है जबकि उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से आगामी औपचारिकताओं हेतु मामले मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हो रहे हैं जोकि सम्बंधितों को आवश्यक दस्तावेज बनवाकर औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से नियमित तौर पर भेजे जा रहे हैं। इस संदर्भ में विभाग द्वारा आगामी कार्यवाही होने उपरांत माननीय समिति को तदनुसार अवगत करवाया जायेगा।
इस मौके पर बैठक के अध्यक्ष सुन्दर सिँह ठाकुर ने अपने सम्बोधन में बैठक में उपस्थित सभी अतिथियों एवं अधिकारियों का धन्यवाद करते हुये कहा कि सभी विभागों को सरकार के कामों में तेजी लानी चाहिए ताकि लोगों को असुविधा न हो I सरकार की मंशा है कि अधिकृत लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके I