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कुल्लू 24 दिसम्बर।
मंगलवार को जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय कुल्लू में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी कुल्लू व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। उनके द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उपभोक्ताओं को इस बात की भी जानकारी दी गई कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की खरीददारी करने के दौरान गुणवतापूर्ण वस्तुएँ ही खरीदनी चाहिए तथा खरीदे गए वस्तुओं के बदले किए गए भुगतान का कैश मैमो प्राप्त कर लेना चाहिए। मोल भाव करना उपभोक्ता का अधिकार है, बारे भी उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। पैक्ड वस्तुओं पर अंकित मूल्य, वस्तु के बनने व एक्सपायरी की तिथि का भी विशेष ध्यान रखने बारे उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। उपभोक्ताओं को यदि फिर भी शिकायत हो तो वे हेल्पलाइन नम्बर 1915 में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब कभी उपभोक्ता को शिकायत हो, तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में जाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए।