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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की अनुपालना को लेकर बैठक आयोजित

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चंबा, दिसंबर 30

 

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में  फूड  सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की प्रभावी अनुपालना को लेकर  ज़िला  सलाहकार समिति की  बैठक का आयोजन  आज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कॉन्फ्रेंस  कक्ष में किया गया ।

मुकेश रेपसवाल ने कहा कि  लोगों के स्वास्थ्य के   लिहाज से  खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार  सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए ।

साथ में उन्होंने खाद्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए  सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन पर भी जोर दिया।

मुकेश रेपसवाल ने विभाग के पास उपलब्ध मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब  को  कार्यशील बनाने के  निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभाग के    अधिकारियों  को ज़िला में शराब विक्रेताओं  को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाइसेंस बनवाने को कहा।

उन्होंने  बिना लाइसेंस मिड डे मील  परोसने वाले स्कूलों को भी प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत करने को निर्देशित किया ।

उपायुक्त ने लोगों  के स्वास्थ्य के लिहाज से  समय-समय पर स्ट्रीट फूड विक्रेताओं  द्वारा बेची जा रही खाद्य सामग्री का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए ।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सरकार द्वारा  जारी  होने वाले नए दिशा- निर्देशों  की खाद्य व्यवसाय संचालकों को जानकारी  के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार करने को कहा।

बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने कार्यवाही का संचालन करते हुए  विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों का  व्योरा रखा ।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवानी  मेहला,  उपायुक्त राज्य कार्य एवं आबकारी नूतन महाजन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विपिन ठाकुर, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ज्ञानचंद, उपनिदेशक कृषि  भूपेंद्र सिंह  गैर सरकारी सदस्यों  में पंकज  चोफला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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