0 0 lang="en-US"> सार्वजनिक स्थान पर विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार, गोला-बारूद ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध - ग्रेटवे न्यूज नेटवर्क
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सार्वजनिक स्थान पर विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार, गोला-बारूद ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

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हमीरपुर 14 अक्तूबर- सामान्य विधान सभा चुनाव -2022 का आयोजन 12 नवम्बर 2022 को आयोजित होंगे। चुनावों के दौरान है शांति बनाए रखने तथा जन-जीवन की सुरक्षा और अवांछनीय तत्वों द्वारा सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान से बचाने के दृष्टिगत जनहित में हमीरपुर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंद होगा।
जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उप धारा 3 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमीरपुर जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर विस्फोटक या कोई अन्य घातक हथियार, गोला-बारूद ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस/होमगार्ड और अन्य सशस्त्र पुलिस अर्धसैनिक बलों या ड्यूटी पर सरकार के अन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिला हमीरपुर में चुनाव परिणाम घोषित होने तक अर्थात 10 दिसम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
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