खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषियों पर 31.50 लाख का जुर्माना

Read Time:2 Minute, 19 Second

क्रमांक 8/43 30 अगस्त 2022

नहन 30 अगस्त – खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सिरमौर मनेश कुमार यादव ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर द्वारा सुनवाई के लिए रखे गए 11 मामलों में 5 दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए कुल 31.50 लाख रुपये का जुर्माना किया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिरमौर सुनील शर्मा ने बताया कि जिन दोषी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है उन प्रतिष्ठानों में समय-समय पर हुए निरीक्षण के दौरान सैंपल एकत्रित किए गए थे जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए। जिला सिरमौर में एकत्रित सैंपल को कंडाघाट स्थित राजकीय प्रयोगशाला में टेस्टिंग के लिए भेजा गया जहां पर यह सैंपल फेल पाए गए थे।
सुनील शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एण्ड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने मैसर्ज इनसाईट सोफटलेब्ज गांव नागल सुकेती को पांच मामलों में 21 लाख रुपये, मैसर्ज हिमरस फ्रूट प्रोडक्टस गांव किक्कर, सराहां को तीन मामलों में 6 लाख रुपये, मैसर्ज गणेश ट्रेडिंग नाहन रोड़ बद्रीनगर, पांवटा को तीन लाख रुपये, मैसर्ज पायल ट्रेडर्स हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी पांवटा साहिब को एक लाख रुपये तथा ओम मैडिकल्ज नाहन को 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की कुल धनराशि 31.50 लाख रुपये बनती है।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post वीरेंद्र कंवर ने किया चम्याड़ी में पशु चिकित्सालय का शुभारंभ, नए भवन को 60 लाख देने का ऐलान
Next post जिला स्तरीय नेत्रदान और नेत्र देखभाल पखवाड़े का आयोजन-काँगड़ा
error: Content is protected !!