उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने उप चुनावों को लेकर जारी किए आदेश

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उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी पंचायत  अपूर्व देवगन ने  विभिन्न विकास खंडों में पंचायती राज संस्थाओं के   उप चुनावों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक  तरीके से मतदान व्यवस्था संपूर्ण करने को लेकर आदेश जारी किए हैं । 

जारी आदेश के अनुसार  मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले तक की अवधि के दौरान किसी भी तरह का  स्पिरिट,  शराब  या समान प्रकृति के अन्य पदार्थों को  होटल, खानपान गृहों, सराय, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर  बेचने  या वितरित करने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी । 

आदेश में यह भी कहा गया है मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले  किसी भी तरह के सार्वजनिक जुलूस, चुनावी सभा, बैठक और अन्य सार्वजनिक आयोजन  नहीं किए जा सकेंगे । 

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि  कानून एवं व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारियों को छोड़कर  मतदान केंद्र   और  आस-पास के क्षेत्र में हथियार लेकर चलने पर  पूर्ण  प्रतिबंध लागू रहेगा  ।

उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि विकासखंड भटियात,  तीसा, चंबा और  सलूणी के तहत पंचायत सदस्य, उपप्रधान और पंचायत समिति सदस्य के रिक्त पदों के लिए 2 मई को मतदान  होगा।  उप प्रधान और पंचायत सदस्य  के लिए मतगणना का कार्य 2 मई को ही पंचायत मुख्यालय में होगा । पंचायत समिति सदस्य के लिए मतगणना का कार्य 4 मई को  विकासखंड  मुख्यालय में किया जाएगा । 

आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई  सुनिश्चित बनाई जाएगी । 

यहां होगा मतदान

विकासखंड भटियात–

1. पंचायत सदस्य,  वार्ड 4 बनेट,  ग्राम पंचायत बनेट 

2. पंचायत सदस्य, वार्ड 5 हटली द्रम्मन, ग्राम पंचायत हटली

3. पंचायत सदस्य, वार्ड 3 जंद्रोग, ग्राम पंचायत  जंद्रोग 

4. उप प्रधान,  ग्राम पंचायत  ककरोटी

विकासखंड तीसा—-

1. पंचायत सदस्य, वार्ड 3 चिल्ली-2 ,  ग्राम पंचायत  शंतेवा (चिल्ली) 

विकासखंड चंबा —-

1. पंचायत सदस्य, वार्ड 3 मउआ-1 ग्राम पंचायत भड़ोह  

विकासखंड सलूणी—

1. पंचायत समिति सदस्य, वार्ड 13 ब्रगांल

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