चंबा, 18 जूनराज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वाधान में आज विकासखंड चंबा की हरिपुर पंचायत में नशे के दुष्परिणामों पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से जागरूकता शिविर की अध्यक्षता की। उन्होंने लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने नशे को जड़ से खत्म करने के लिए इसे जन आंदोलन बनाने की भी लोगों से अपील की ।शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा सुभाष चन्द्र भसीन ने बताया कि नशा मुक्त अभियान 18 से 26 जून, 2023 तक समूचे प्रदेश में चलाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं व बच्चों को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज और परिवार को नशा मुक्त बनाने के लिए हमें अपने परिवार से पहल करनी चाहिए । उन्होंने नालसा के तहत उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी दी।इसके अतिरिक्त उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम,सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, मौलिक अधिकार, पंचायती राज अधिनियम,उपभोक्ता संरक्षण,सूचना का अधिकार, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, वूमेन हेल्पलाइन नंबर व महिलाओं से जुड़े विभिन्न अधिकारों और कर्तव्य के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।शिविर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण विशाल कौंडल ने नशे के दुष्प्रभाव, उसके उन्मूलन व रोकथाम के बारे जानकारियां साझा की । उन्होंने कहा कि बच्चों के अभिभावकों का यह मूल दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान रखें ताकि बच्चे अपनी उर्जा का दोहन पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में करें।इस दौरान अधिवक्ता सुनीता देवी ने युवाओं को नशे से दूर रहने और मोटर वाहन अधिनियम के बारे मे विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत हरिपुर प्रधान पूजा देवी, प्रधान सरोल विजय कुमारी, प्रधान राजपुर उर्मिला देवी , खंड विकास कार्यालय चंबा एसईवीपीओ देवी सिंह, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के अध्यक्ष दीपक भाटिया सहित गगन दीप सिंह, उतम सिंह राणा , पंचायती राज संस्थाओं व महिला मंडल के प्रतिनिधि मौजूद रहे ।
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