सिरमौर जिला में जे.बी.टी के 86 पदों को बैचवाईज आधार पर भरा जायेगा

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नाहन 13 अक्तुबर। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा जिला सिरमौर में कनिष्ठ बुनियादी शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के 86 पदों को बैचवाईज आधार पर अनुबंध पर भरने की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। इन पदों को भरने के लिए 20 नवंबर से 25 नवंबर 2023 तक काउंसलिंग निर्धारित की गई है।
उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कर्म चंद ने यह जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि यह काउंसलिंग कनिष्ठ बुनियादी शिक्षकों के एवं पदोन्नति नियम दिनांक 22 सितंबर 2017 आधारित व माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार होगी।
उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला के पात्र अभ्यर्थी 20 नवंबर से 25 नवंबर 2023 तक प्रातः 10 बजे से 5 सांय बजे तक काउंसलिंग हेतु उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, नाहन के कार्यालय में पहुंचना सुनिश्चित करें।
इस काउंसलिंग में उपस्थित उम्मीदवार को अन्य जिले में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता देनी होगी। मैरिट को निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश शिमला के स्तर पर तैयार किया जायेगा। चयनित उम्मीदवारों का मैरिट के आधार पर उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति के लिए जिलों का निर्धारण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला में कनिष्ठ बुनियादी शिक्षकों के कुल 86 पद भरे जाने हैं जिनमें जनरल केटेगरी के 34 पद, ईडब्ल्यूएस के 10 पद, जनरल (डब्ल्यूएफएफ)का का एक पद, ओबीसी के 13 पद, ओबीसी (बीपीएल) के 3 पद, अनुसूचित जाति के 20 पद, अनुसूचित जाति ((डब्ल्यूएफएफ) एक पद, अनुसचित जनजाति के चार पद, शामिल हैं।
उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ने बताया कि कनिष्ठ बुनियादी शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए जनरल केटेगरी के लिए 31 दिसम्बर 2013 तक का बैच, ईडब्ल्यूएस केटेगरी के लिए 31 दिसम्बर 2013 बैच, जनरल (डब्ल्यूएफएफ) के लिए 31 दिसम्बर 2014 बैच, ओबीसी (डब्ल्यूएफएफ) के लिए 31 दिसम्बर 2015 का बैच निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए 31 दिसम्बर 2013 बैच, अनूसूचित जाति (बीपीएल) के लिए 31 दिसम्बर 2013 बैच, अनुसूचित जाति (डब्ल्यूएफएफ) के लिए 31 दिसम्बर 2021 बैच, अनुसूचित जन जाति के लिए 31 दिसम्बर 2013 बैच, अनूसूचित जनजाति (बीपीएल) के लिए 31 दिसम्बर 2015 बैच तथा अनुसूचित जन जाति (डब्ल्यूएफएफ) के लिए 31 दिसम्बर 2023 बैच निर्धारित किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि उम्मीदवार की पात्रता बुनियादी शिक्षकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम दिनांक 22 सितम्बर 2017 के आधार पर एनसीटीई की अधिसूचनाओं के तहत होगी।

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