मंडी, 5 अप्रैल। मंडी जिला में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 62 प्रतिशत लाइसेंसी हथियार धारकों ने अपने हथियार पुलिस थानों में जमा करवा दिए हैं। जिन्होंने अभी तक अपने हथियार थानों में जमा नहीं करवाए हैं उनको 10 दिन के भीतर अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। हथियार जमा नहीं करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि मंडी जिला में 12490 लाइसेंसी हथियार धारक हैं, जिनमें से 7712 लोगों ने अपने हथियार थानों में जमा करवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अभी तक हथियार जमा नहीं करवाए हैं उन्हें 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिनों के भीतर उन्हें अपने हथियार जमा करवाने होंगे नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह हथियार चुनाव परिणाम घोषित होने तक थानों में जमा रहेंगे। उन्होंने बताया की इस दौरान हथियारों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने और चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर लागू नहीं है। इसके अतिरिक्त वह खिलाड़ी जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएसन के सदस्य हैं वे खेलों में भाग लेने पर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
अपूर्व देवगन ने बताया कि जिला में हथियार और गोला बारूद लेकर चलने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है। केवल थानों में हथियार जमा करने के लिए हथियार लेकर चला जा सकता है। उन्होंने बताया कि डीएसपी को साथ लेकर क्षेत्र के एसडीएम हथियार और गोला बारूद दुकानों के रिकॉर्ड की जांच करेंगे।
स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पुलिस अधीक्षक मंडी साक्षी वर्मा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ मदन कुमार, तहसीलदार निर्वाचन राजेश शर्मा उपस्थित रहे।
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