संतोष कुमार को 7 साल का कठोर कारावास
अभियोजन के केस के अनुसार दिनांक 22/10/2017 को पुलिस ट्रैफिक चेकिंग के लिए तारादेवी शोघी के लिए रवाना हुई थी । उस समय बस स्टैंड शिमला की तरफ से एक मारुति कार आई जिसे अभियुक्त राजेश ठाकुर चला रहा था तथा अभियुक्त संतोष कुमार गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा हुआ था, जिसने अपनी गोद मे एक काले रंग का कैरी बैग लिया था। पुलिस द्वारा उस काले रंग के बैग की तलाशी ली गई, जिसमें 560 ग्राम चरस बरामद हुई । पुलिस द्वारा सारी कार्यवाही मौका पर पूर्ण की गई और अभियुक्तों के खिलाफ धारा 20,29 ND&PS Act में मुकदमा दर्ज किया गया । केस के दौरान अभियुक्त राजेश ठाकुर की मृत्यु हो गई थी , अभियुक्त सन्तोष कुमार के विरूद्ध अभियोजन द्वारा 12 गवाहों के बयान कोर्ट में कलमबद्ध करवाये गये । श्री कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की । श्री जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने आज दिनांक 06-04-2024 को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए आरोपी संतोष कुमार को 7 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी संतोष कुमार को 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया ।
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