ऊना जिले में 30 मई से 1 जून तक प्रतिबंधित रहेगी शराब की बिक्री – विनोद डोगरा
ऊना, 30 मई। राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना द्वारा आदर्श आचार संहिता और ड्राई-डे को सख्ती से लागू करने के लिए आबकारी अधिनियम के तहत व्यापक चैकिंग की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि जिला में ड्राई-डे वीरवार 30 मई सांय 6 बजे से लेकर 1 जून सांय 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा मतगणना वाले दिन 4 जून को भी ड्राई-डे रहेगा।
विनोद सिंह डोगरा ने बताया कि ड्राई-डे की अनुपालना सख्ती से लागू करने के लिए विभाग ने चार टास्क फोर्स टीमें गठित की हैं। इसके अतिरिक्त विभाग के सात नाकाओं पर भी लगातार चैंकिग की जा रही है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक 406 जगहों पर आबकारी अधिनियम के तहत छापामारी की गई जिसमें 1,61,779 बल्क लीटर शराब पकड़ी गई जिसका मूल्य 3,09,88,394 रूपये है।
उन्होंने बताया कि गत तीन दिनों के दौरान राज्य कर व आबकारी विभाग ऊना ने चैकिंग गतिविधियों को और तेज़ करके अवैध शराब के 7 मामले पकडे़ हैं। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कार्य में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति को अवैध शराब के तस्करी/बिक्री की जानकारी हो तो 01975-226088 और ईमेल डीसीएसटीई-ऊना ऐट द रेट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन पर सूचना दे सकते हैं।
Average Rating