आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग  ने आज गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब की भट्टियांे व उनसे जुडे़ लोगों को पकडने के लिए  जिला सिरमौर के पांवटा साहिब के नजदीक खारा नामक स्थान पर घने जंगलों में  सघन तलाशी अभियान के दौरान अवैध शराब की तीन भट्टियों  का पता लगाया। टीम ने त्वरित कार्रवाई कर मौके पर ही लगभग 26800 लीटर लाहन हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अनुसार  नष्ट किया जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 26,80,000 रुपये आंकी गई है। 
आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, डॉ0 यूनुस ने बताया कि अवैध शराब के विरूद्ध इस तरह की कार्यवाही पूरे प्रदेश में  की जा रही है ताकि इस पर  अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत  विभाग द्वारा गठित टीमों ने 754203 लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 11.79 रुपये करोड़ आंकी गई है। राजस्व जिला नूरपुर में विभागीय अधिकारियों ने 312906 लीटर, जिला ऊना में 161779 लीटर, जिला सिरमौर में 123213 लीटर, जिला बिलासपुर में 33224 लीटर अवैध शराब बरामद की है व स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतू जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अवैध शराब के कारोबार पर निरंतर कड़ी कार्रवाई की है।
 आबकारी आयुक्त   ने  बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया जा चुका है व शराब की बिक्री पर पूर्ण पाबन्दी लगा दी गई है।   शराब की  आपूर्ति  रोकने के लिए  विभाग के  अधिकारी संदिग्ध गतिविधियों  और अन्य परिसरों पर  कड़ी नजर  रखे  हुए  हैं।  विभाग के सभी समाहर्ता, क्षेत्र प्रभारी एवं प्रवर्तन प्रभारी एवं  जिला नोडल  प्रभारी पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (ड्राई डे) के दौरान प्रत्येक लाइसेंस परिसर एवं संदिग्ध स्थानों का निरीक्षण कर रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि  यदि कोई भी लाईसेंसी किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके लाइसेंस को तुरंत प्रभाव से रदद् कर दिया जाएगा । उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 48 घंटे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 1जून 2024 को मतदान  दिवस पर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक शराब के  सभी प्रकार के लाइसेंस परिसर  थोक  विक्रेता, देसी एवं अंग्रेजी खुदरा बिक्री  दुकानें , बार, बियर बार, वाइन शॉप  आदि में शराब  की  बिक्री पर  पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध होगा ।  इस दौरान यदि कोई भी शराब की दुकान खुली  रहती  है तो उसके  विरुद्ध  नियमानुसार  सख्त  कार्रवाई  की  जाएगी । 
                    राज्य की सीमाओं पर विभाग की टीमें  सभी वाहनों की गहन जांच पड़ताल  कर रही हैं।  
                     सभी जिला नोडल  अधिकारियों को  निकटवर्ती राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित  करने को कहा गया है।

आयुक्त ने बताया कि विभाग अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में 59 मोबाइल टीमों का गठन किया है जिससे अवैध शराब तथा कर चोरी के मामलों में जीरो टोलरेंस की नीति सुनिश्चित की जा सके ।आबकारी आयुक्त ने 24 घंटे क्रियाशील कन्ट्रोल रूम की जानकारी देते हुए, सभी  से अनुरोध किया है कि अवैध शराब तथा फ्रीबीज़ के मामले संज्ञान में आते ही तुरन्त टोल फ्री नम्बर 18001808062, दूरभाष नम्बर 0177-2620426 , Whatsapp  नम्बर 94183-31426 व [email protected] पर जानकारी साझा करें, ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

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