आज दिनांक 02/09/2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने एक अहम मामले में आरोपी सुजीत भगवान कामले को 1.036 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 1,00,000/- जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की इस सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है ।
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मण्डी, श्री विनोद भारद्वाज, (जिन्होंने इस मामले में अभियोजन किया) ने बताया कि इस मामले में दिनांक 24/11/2022 को सुजीत भगवान कामले के खिलाफ पुलिस थाना सदर में अभियोग संख्या 261/2022 दर्ज हुआ था । दिनांक 23/11/2022 को अन्वेषण अधिकारी थाना सदर मण्डी नाकाबन्दी हेतु भ्युली चौक पर अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद था, तथा कुल्लु की तरफ से आने वाली छोटी –बडी गाडियों को चैक किया जा रहा था । समय 10.30 बजे रात एक Volvo Bus कुल्लु की तरफ से मण्डी की तरफ आई, जिसे चैक करने के लिए रोका गया । बस चालक ने बस को सडक के किनारे खडा किया l बस में बैठी सवारियों का सामान आगे से पिछे की ओर सरसरी तौर पर चैक किया गया उस समय में करीब 50 सवारियाँ बैठी थी । सीट न0 13E आखिर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी गोद में एक बैग ले रखा था, जिसे अन्वेषण अधिकारी ने अपना बैग चैक करवाने के लिए कहा तो वह व्यक्ति आनाकानी करने लगा तथा घबराया हुआ प्रतीत हुआ । सीट न0 13 –E पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुजीत भगवान कामले s/o भगवान कामले निवासी – संकल्प वसहत चाल 138/ B Block Veer Jigamata Bhosle Marg, Mankhard, महाराष्ट्रा 400043 बताया l बैग में कोई संदिग्ध/चोरी का सामान होने का अन्देशा होने पर बैग की तलाशी ली गई थी । उक्त व्यक्ति के बैग से 1.036 Kg चरस पाई गई थी । मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सदर द्वारा अदालत में दायर किया था ।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत द्वारा आरोपी सुजीत भगवान कामले द्वारा 1.036 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध पाया गया और दोषी को एन डी पी एस अधिनियम के तहत सजा सुनाई गईl
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