बालूगंज क्रॉसिंग से बालूगंज चौक तक मार्ग यातायात हेतु बहाल
बालूगंज क्रॉसिंग से बालूगंज चौक तक का मार्ग यातायात हेतु बहाल कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117 के तहत उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को मंजूरी दे दी है।
अनुपम कश्यप ने कहा कि संयुक्त निरीक्षण समिति ने सोमवार को मौके का निरीक्षण किया। इस समिति में उप मंडलाधिकारी शिमला शहरी, डीसीपी ट्रेफिक, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग धामी और क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी शामिल थे। समिति की रिपोर्ट के बाद इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की यातायात व्यवस्था बहाल कर दी गई है।
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि उक्त मार्ग पर वाहनों को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार तय की गई है। बालूगंज की तरफ जाने वाली बसों के लिए बस स्टॉप सीएमपी पोस्ट के नजदीक बनाया गया है। वहीं बालूगंज से पुराना बस स्टैंड की ओर आने वाली बसों के लिए सीजीएसटी शिमला मंडल कार्यालय के पास बस स्टॉप बनाया गया है। बालूगंज की तरफ जाने के लिए वाहन नीचे की तरफ बने नए मार्ग का इस्तेमाल करेंगे जबकि शिमला की तरफ जाने के लिए वाहन पुराने मार्ग का इस्तेमाल करेंगे।
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