पंचायत उप-चुनाव में मतदान केन्द्र के आसपास हथियार ले जाने पर प्रतिबंध  

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मंडी, 24 मंडी। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन ने पंचायती राज संस्थाओं के 29 सितम्बर को होने वाले उपचुनावों के दृष्टिगत मतदान दिवस पर मतदान केन्द्रों के आस-पास हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (संशोधित) की धारा 158-एन (1) के तहत किए गए प्रावधानों का अनुसरण करते हुए उपायुक्त ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो वह दो साल तक की अवधि तक कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा। मतदान केंद्र में तैनात रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकारी तथा मतदान केंद्र पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
उप चुनावों में  विकास खण्ड बल्ह की ग्राम पंचायत रियुर में रा.मा.पा. रियुर, रा.प्रा.पा. कपहाड़ा और गरलोनी, राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र मझयाली में, विकास खण्ड बालीचौकी की ग्राम पंचायत खलवाहन में रा.प्रा.पा. खलवाहन और रा.व.मा.पा. नारायणगढ़ में, ग्राम पंचायत थाटा में रा.व.मा.पा. धन्यार और रा.प्रा.पा. भेखली और कटवानू में, ग्राम पंचायत जला(काशना) में रा.प्रा.पा खीणी में मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। विकास खण्ड करसोग की ग्राम पंचायत तुमन में रा.प्रा.पा.तुमण और पलोह में, विकास खण्ड चौंतड़ा की ग्राम पंचायत खडियार में और रा.प्रा.पा. डोल में, धर्मपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत चनौता में रा.उ.पा. पीपली छातर और भडयार में, ग्राम पंचायत घरवासड़ा में रा.प्रा.पा अनस्वाई में तथा विकास खण्ड गोहर की ग्राम पंचायत बाल्हड़ी में रा.व.मा.पा. तरौर में मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
मंडी जिला की ग्राम पंचायत रियूर, खलबाहन और तुमन में प्रधान पद का, चनोता और थाटा में उपप्रधान पद का तथा जला(काशना),बाल्हड़ी, घरबासड़ा और खडियार पंचायतों में वार्ड सदस्य के उप चुनाव होने हैं।

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