कुल्लू में वन संरक्षण अधिनियम के लंबित मामलों के निपटारे पर जोर

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कुल्लू 28 अक्तूबर 

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू अश्वनी कुमार ने कहा कि जिला में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के तहत लंबित मामलों का रणनीति बनाकर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समय पर एफसीए की मंजूरी न मिलने के कारण अक्सर विकास परियोजनाओं में देरी होती है। एफसीए की मंजूरी के बाद ही विकास कार्यों के लिए विभागों को वन भूमि हस्तांतरित की जाती है। 

बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित बैठक में उन्होंने  एफसीए के अंतर्गत लंबित मामलों की समीक्षा की।

उन्होंने कुल्लू जिला में पर्यावरण मंजूरी के लिए पोर्टल परिवेश 1.0 में  और परिवेश 2.0 में  मामलों की एक-एक कर समीक्षा की और विभागों को त्वरित निपटारे के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि पोर्टल से हट गए  मामलों के निपटारे के लिए संबंधित विभागों को पत्र जारी किए जाएंगे और इन मामलों को पुनः अपलोड करने के लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने  अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित मामलों के निपटारे के लिए टिप्पणियों पर कार्रवाई करें ताकि स्वीकृति प्राप्त हो सके। 

बैठक का संचालन डीएफओ   (जिला मुख्यालय) शशि किरण ने किया।

बैठक में वन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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