रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया गया
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हमीरपुर 14 अक्तूबर- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त देबश्वेता बनिक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171बी के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने चुनावी अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से नकद या वस्तु के रूप में कोई भी परितोषण देना या स्वीकार करने वाले को एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों के खिलाफ मामले दर्ज करने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड का गठन किया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे चुनाव के दौरान किसी भी तरह की रिश्वत लेने से बचें। यदि कोई रिश्वत देता है तो या रिश्वत के बारे में जानकारी हो तो वह शिकायत प्राप्त करने के लिए कार्यालय में स्थापित जिले के शिकायत निगरानी प्रकोष्ठ में चौबीसों घंटे कार्यरत टेलीफोन नंबरों 01972-222003, 222004, 222005.222006 पर सूचित कर सकते हैं।
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