प्रवासी श्रमिकों और अन्य बाहरी लोगों का पंजीकरण नहीं करवाया तो होगी कार्रवाई

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या अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों और अन्य बाहरी लोगों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी ने बताया कि जिला हमीरपुर में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से श्रमिक, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वाले और अन्य लोग काम करने आते हैं। ये लोग किराये के मकानों में या विभिन्न निर्माण स्थलों पर अस्थायी रूप से रहते हैं। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला में कोई भी वारदात या अन्य कोई अप्रिय घटना की स्थिति में तथा इनमें बाहरी लोगों की संलिप्तता होने पर पुलिस को अक्सर जांच करने में काफी दिक्कत होती है। इसको देखते हुए जिला में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी लोगों का नजदीकी पुलिस थाने में पंजीकरण बहुत जरूरी है।
जिला दंडाधिकारी ने बाहरी श्रमिकों, रेहड़ी-फड़ी एवं फेरी वालों तथा अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे बाहरी लोगों से नजदीकी पुलिस थाने में अपना पंजीकरण करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने सभी ठेकेदारों, व्यवसायियों और अन्य कारोबारियों को भी आदेश दिए हैं कि वे अपने सभी बाहरी कामगारों का पंजीकरण अवश्य करवाएं। स्थानीय लोगों को भी यह हिदायत दी गई है कि वे अपना मकान बाहरी लोगों को किराये पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान एवं पंजीकरण सुनिश्चित कर लें। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी लोगों, उनके ठेकेदारों या दुकान एवं मकान मालिकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये आदेश 15 अप्रैल तक लागू रहेंगे।
जिला दंडाधिकारी ने सभी जिलावासियों और जिला में अस्थायी तौर पर रह रहे बाहरी लोगों से सहयोग की अपील की है।

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