नवरात्र मेले में माता श्री चिंतपूर्णी जी में लागू रहेगी विशेष व्यवस्था

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ऊनाए 6 अप्रैल . माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारू कानून व्यवस्था के लिए 9 से 17 अप्रैल तक विशेष व्यवस्था लागू रहेंगी। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।  जारी आदेश के मुताबिक मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोडकर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
जतिन  ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोडकर अन्यों द्वारा लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़ए ड्रमए लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सडक किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।
उपायुक्त ने कहा कि मेलावधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शानार्थ बनाए गए पंजीकरण काउंटर पर पर्ची लेना अनिवार्य रहेगा। श्रद्धालु बिना पर्ची माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शन नहीं कर सकेंगे।

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