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मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनीष गर्ग ने आज यहां राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा तथा विधानसभा उप-चुनावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा उप-चुनावों 2024 के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन उसी दिन प्रातः 11.00 बजे शुरू होगा और नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई होगी। छंटनी प्रक्रिया 15 मई को तथा नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 17 मई, 2024 होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया और इसके संबंध में विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकादी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच किसी भी समय दाखिल किए जा सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार चार से अधिक नामांकन पत्र नहीं भर सकेगा।
उन्होंने इन चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट) के माध्यम से मतदान दिवस पर अनिवार्य सेवाओं पर तैनात विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए शिमला में स्थापित स्टेट क्लीयरिंग सेंटर के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सेंटर पर बिना अंकित किए एवं डाले गए डाक मत पत्रों का आदान प्रदान किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक मत पत्रों (पोस्टल बैलेट) के माध्यम से मतदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों तथा डाक मत पत्रों द्वारा 85 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी दी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, कांग्रेस के एल.एस. मेहता, नरेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के शुभम सिंह गुलेरिया, सीपीआई (एम) के सुनील वशिष्ट, बहुजन समाज पार्टी के अनिल कपूर तथा निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा उप-चुनावों 2024 के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन उसी दिन प्रातः 11.00 बजे शुरू होगा और नामांकन की अंतिम तिथि 14 मई होगी। छंटनी प्रक्रिया 15 मई को तथा नामांकन वापिस लेने की अंतिम तिथि 17 मई, 2024 होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधियों को नामांकन प्रक्रिया और इसके संबंध में विभिन्न पहलुओं के बारे में भी जानकादी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे के बीच किसी भी समय दाखिल किए जा सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार चार से अधिक नामांकन पत्र नहीं भर सकेगा।
उन्होंने इन चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट) के माध्यम से मतदान दिवस पर अनिवार्य सेवाओं पर तैनात विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए शिमला में स्थापित स्टेट क्लीयरिंग सेंटर के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सेंटर पर बिना अंकित किए एवं डाले गए डाक मत पत्रों का आदान प्रदान किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने डाक मत पत्रों (पोस्टल बैलेट) के माध्यम से मतदान करने वाले विभिन्न श्रेणियों के मतदाताओं के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों तथा डाक मत पत्रों द्वारा 85 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी दी।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी, कांग्रेस के एल.एस. मेहता, नरेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के शुभम सिंह गुलेरिया, सीपीआई (एम) के सुनील वशिष्ट, बहुजन समाज पार्टी के अनिल कपूर तथा निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
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