प्रपत्र 12डी के माध्यम से प्राप्त 48919 आवेदनों में से अब तक 37362 प्रपत्र स्वीकृत: मनीष गर्ग

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां जानकारी दी कि 85 वर्ष से अधिक आयु तथा 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने लोक सभा चुनाव-2024 में होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मचारियों को गृह आरओ/एआरओ कार्यालय पर स्थापित  पोस्टल वोटिंग सेंटर (पीवीसी) के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में आगामी चुनावों में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 60835 में से 32370 मतदाताओं से प्रपत्र 12डी भरकर प्राप्त हुए हैं और अभी तक इस श्रेणी के 25958 मतदाताओं के प्रपत्र निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं।
श्री गर्ग ने बताया कि कुल 57775 दिव्यांगजन मतदाताओं में से 13554 मतदाताओं के प्रपत्र निर्वाचन विभाग को प्राप्त हुए और अब तक 9394 के प्रपत्र स्वीकार कर लिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार मतदान के दिन अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मचारियों से 2995 प्रपत्र 12डी प्राप्त हो गए हैं तथा 2010 प्रपत्रों को स्वीकार कर लिया गया है।
मख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोटिंग के लिए मतदान की सुविधा 21 से 29 मई, 2024 तक पात्र मतदाताओं के घर पर जाकर करवाई जाएगी। अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मचारी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र, जहां के वे मतदाता हैं, में स्थापित पीवीसी में अधिसूचित तीन दिनों में से किसी एक दिन जाकर मतदान कर सकेंगे।
श्री गर्ग ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कुल 32882 मतदाताओं से प्रपत्र 12डी प्राप्त हुए थे, जबकि 8716 दिव्यांगजन मतदाताओं से प्रपत्र हुए थे तथा  अनिवार्य सेवाओं पर तैनात 1557 मतदाताओं से प्रपत्र 12डी प्राप्त हुए थे।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2022 में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 30908 व 6426 दिव्यांगजन मतदाताओं ने होम वोटिंग के माध्यम से मतदान किया था, जबकि 872 अनिवार्य सेवा वाले मतदाताओं ने अपने गृह आरओ/एआरओ कार्यालय में मताधिकार का प्रयोग किया था।

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