नदी/खड्ड/नालों के उच्च बाढ़ स्तर के भीतर जाने से रोकने का आदेश
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कुल्लू 21 मई
उपायुक्त कुल्लू तोरूल एस. रवीश , ने आज जिला कुल्लू की किसी भी नदी/खड्ड/नालों के उच्च जलस्तर के भीतर जाने से रोकने का आदेश जारी किया है , आदेश में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसे 8 दिन तक की कैद या न्यूनतम 1000 से 5 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है की हाल ही में एक समाचार पत्र के लेख के माध्यम से संज्ञान में आया है कि अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों की एक बड़ी संख्या बजौरा से सोलंग नाला, भुंतर से मणिकरण और कुछ क्षेत्रों में नदी के किनारे तस्वीरें/सेल्फी लेते देखी जाती है।
यह भी देखने में आया है है कि कुछ होटल व्यवसायियों/रेस्तरां ने नदियों के किनारे आउटडोर बैठने की जगह और खुली हवा में कैफे भी स्थापित किए हैं, जो जल स्तर में अचानक वृद्धि की स्थिति में जीवन के लिए खतरा हो सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कई सलाह जारी किए जाने के बावजूद, कई लोग अनावश्यक रूप से नदियों के उच्च बाढ़ स्तर के अंदर नदी तल की ओर जा रहे हैं, जो ऐसे व्यक्तियों के जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। उपायुक्त ने समस्त जनता से आगामी वर्षा के मौसम के चलते नदी नालों से दूर रहने की भी अपील की है l
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