राज्य सरकार वन अधिकार अधिनियम-2006 को जनजातीय जिलों में तत्काल प्रभाव से करेगी लागू – जगत सिंह नेगी

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23 जून, 2024
वर्तमान प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम-2006 को जनजातीय जिलों में तत्काल प्रभाव से करेगी लागू। यह बात आज राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनजातीय जिला किन्नौर के पूह विकास खंड की ग्राम पंचायत नाको में जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
राजस्व मंत्री ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम-2006 को प्रदेश के जनजातीय जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा ताकि लघु एवम उपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके और इस संदर्भ में स्थानीय पंचायतों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी।
जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि पंचायत में आयोजित होने वाली ग्राम सभा को वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत जमीन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। वन अधिकार अधिनियम-2006 के लिए आयोजित होने वाली ग्राम सभा में 50 प्रतिशत की उपस्थिति होना अनिवार्य जिसमें 10 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने बताया की वन अधिकार नियम की विस्तृत जानकारी लोग इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं।
इससे पूर्व राजस्व मंत्री ने पूह विकास खंड की ग्राम पंचायत नाको में मंगजा से सवोचे गांव के लिए 31 लाख 15 हजार रुपए की राशि से निर्मित होने वाली स्पेन का शिलान्यास किया।
इस दौरान राजस्व मंत्री ने जनसमस्याएं भी सुनीं तथा सभी उचित मांगों के त्वरित समाधान के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए।
इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पूह विनय मोदी,  किनफेड के अध्यक्ष चंद्र गोपाल नेगी, प्रधान ग्राम पंचायत नाको आशा देवी, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव निर्मल नेगी, पूह कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रेम नेगी व हांगरंग घाटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डेमडुल नेगी सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
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