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कुल्लू, 8 अक्टूबर, 2024
मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक ज़िला दंडाधिकारी, कुल्लू तोरुल एस रवीश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कुल्लू द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स अधिनियम के प्रावधानों एवं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी हेतु कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही, सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने की उपलब्धता एवं संचालन के निर्देश भी सभी विभागों को दिए गए।
ज़िला दंडाधिकारी ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के तहत जिले की स्थानीय स्तरीय समिति की बैठक की भी अध्यक्षता की । जिला कल्याण अधिकारी जीएल शर्मा ने समिति को अवगत कराया कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अन्तर्गत स्वपरायणता, अंगघात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु इन चार प्रकार के निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु तक उनकी ओर से माता-पिता प्राकृतिक रूप से संरक्षक होते हैं, परन्तु 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् उनकी ओर से माता-पिता व उनके रिश्तेदार वैधानिक रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। इसके लिए कानूनी संरक्षक बनाना आवश्यक है, जिसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत स्थानीय स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अन्तर्गत उपरोक्त चार प्रकार के निःशक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ योजनाओं के बारे में जानकारी देने का कार्य करती हैं तथा कानूनी संरक्षक बनाने हेतु नियुक्ति पत्र जारी करती हैं। साथ ही, दो मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को विधिक संरक्षण प्रदान करने का अनुमोदन भी बैठक में किया गया।बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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