सीपीएस अपनी राय दे सकते हैं , मंजूरी मंत्री ही देंगें
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मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को पत्र लिख के सूचित किया है कि सीपीएस क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। सीपीएस फाइल को मंजूरी नहीं दे सकते परंतु उनके माध्यम से संबंधित मंत्री को प्रस्ताव भेजा जा सकता है ।
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