चंबा ,15 जून
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त चंबा अपूर्व देवगन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार जिला चंबा के पांचो विधानसभा क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का 1 जनवरी 2024 अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस दौरान 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे पात्र नागरिक अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन -2024 के मद्देनजर अगस्त में मतदान केंद्रों का युक्तिकरण भी किया जा रहा है। युक्तिकरण में मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र की दूरी कम करने हेतु भवन परिवर्तन व अनुभाग के साथ लगते निकटतम मतदान केंद्र में बदलने या जोड़ने की प्रक्रिया पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
अपूर्व देवगन ने बताया कि पूर्व पुनरीक्षण गतिविधियों में 16 जून से 3 जुलाई तक उपमंडल स्तर पर बूथ लेवल अधिकारियों को आईटी एप्लीकेशन में मतदान केंद्रों के युक्तिकरण संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा जबकि 21 जुलाई से 21 अगस्त तक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 22 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, मतदान सूचियों व फोटो मतदान पत्र की त्रुटियों का निपटारा, निम्न गुणवत्ता तथा मतदाताओं के फोटो से भिन्न फोटो को उच्च गुणवत्ता वाले सही फोटो से परिवर्तित किया जाना, अनुभागो की अनुभवों की पुन:संरचना और मतदान केंद्रों की सीमा व स्थिति का पुनः निर्धारण तथा मतदान केंद्रों की अंतिम सूची का भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन करवाया जाएगा। इस समय अवधि के दौरान ही मतदाता सूचियों की कमियों की जांच पड़ताल और कमियों के समयबद्ध रूप से निपटारे हेतु कार्य नीति का निर्धारण व कंट्रोल टेबलों का उद्यतन किया जाना है।
उपायुक्त ने बताया कि 30 सितंबर से 16 अक्टूबर तक 1 जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि पर अनुपूरक सूची और मतदाता सूचियों का एकीकृत प्रारूप तैयार किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 17 अक्टूबर को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन और 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक दावे व आक्षेप दाखिल कर सकते हैं । उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर तक दावे व आक्षेपों का निपटारा किए जाने के बाद 5 जनवरी 2024 को फोटो युक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उपायुक्त ने समस्त जिला वासियों से आह्वान किया है कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर मतदाता सूचियों के सत्यापन किए जाने के दौरान उनका पूर्ण सहयोग करें।
इसके अतिरिक्त उन्होंने समस्त नागरिकों, स्थानीय राजनीतिक दलों, गैर सरकारी स्वंय सेवी संगठनों, महिला एवं युवा मंडलों से भी आह्वान किया है कि वे मतदाता सूचियों के प्रकाशन अवधि 17 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के दौरान मतदाताओं सूचियों का निरीक्षण सुनिश्चित करके नागरिकों के नाम दर्ज करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करें।
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