प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 31 जुलाई से पहले कराएं ‘ई-केवाईसी’, चूकने पर अगली किस्त से रह सकते हैं वंचित

Read Time:3 Minute, 51 Second
मंडी, 21 जुलाई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) मंडी अश्विनी कुमार ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 जुलाई तक का समय दिया गया है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसान अगली किस्त का लाभ पाने से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मंडी जिले के सभी लाभार्थियों से 31 जुलाई से पहले ‘ई-केवाईसी’ करवाने की अपील की है। बता दें, ई-केवाईसी लाभार्थियों की पहचान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सत्यापित करने की प्रक्रिया है।
अश्विनी कुमार ने कहा कि लाभार्थी ई-केवाईसी की प्रक्रिया अपने मोबाइल के माध्यम से पी.एम.किसान पोर्टल या ऐप पर जा कर बिना किसी शुल्क के पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इसे नजदीकी लोकमित्र केन्द्र में भी कराया जा सकता है, जिसके लिए 15 रुपए फीस निर्धारित की गई है।
एडीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली अपनाई गई है। इसके लिए लाभार्थी का ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। 31 जुलाई तक ई-केवाईसी’ नहीं कराने वाले किसान अगली किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
मंडी जिले में 1.63 लाख से ज्यादा किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी, 35 फीसदी करा चुके ई-केवाईसी
अगले 10 दिन मिशन मोड पर काम
अश्विनी कुमार ने बताया कि मंडी जिले में वर्तमान में 1 लाख 63 हजार 71 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। इनमें से 35 फीसदी ने ई-केवाईसी करवा लिया है। शेष 65 प्रतिशत की ई-केवाईसी की प्रक्रिया को अगले 10 दिन के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है। इसे मिशन मोड में पूरा किया जाएगा। इसे लेकर सभी एसडीएम को कहा गया है। सभी फील्ड अधिकारियों-कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लाभार्थी किसानों से व्यक्तिगत संपर्क कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। पंचायत सचिवों और पटवारियों को इस दिशा में कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
क्या है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों को सालाना 6-6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये सहायता राशि 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है।
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी ने आज किन्नौर जिले के बाढ़ प्रभावित लियो गांव का दौरा किया
Next post बिलासपुर मैं 2 किलो 310 ग्राम चरस के साथ 2 ब्यक्ति गिरफ्तार
error: Content is protected !!