अविश्वास प्रस्ताव के कारण पंचायत समिति ननखड़ी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद रिक्त

Read Time:39 Second

शिमला, 19 सितंबर –
जिला पंचायत अधिकारी यशपाल शर्मा ने सूचना जारी करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 129 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 128 में वर्णित प्रावधानुसार पंचायत समिति ननखड़ी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप दोनों पद स्वतः ही रिक्त हो चुके है।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post रिक्त पदों के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशित
Next post 23 से 25 अक्टूबर तक आयोजित होगा जिला स्तरीय सुन्नी दशहरा मेला
error: Content is protected !!