वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने हेतू विशेष अभियान 4 व 5 नवम्बर को – जिला निर्वाचन अधिकारी

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ऊना, 2 नवम्बर – मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण-2024 कार्यक्रम के तहत जिला ऊना के पांचों विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों पर 4 और 5 नवम्बर को प्रातः 10 बजे से सॉय 5 बजे तक सभी छूटे हुए व पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची (वोटर लिस्ट) में दर्ज करवाने हेतु विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपाायुक्त राघव शर्मा ने दी। 

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने से किसी कारणवश छूट गए या जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम सम्बन्धित मतदान केंद्र में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर फोटोयुक्त मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि करने के साथ मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि की शुद्धि करवाने, मतदाता सूची से अपात्र/मृत व्यक्तियों के नाम हटाने या निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर नाम स्थानांतरित करवाने हेतु समुचित प्ररूप (फार्म-6, 7 व 8) भरकर दावे/आक्षेप सम्बंधित अभिहित अधिकारियों/बूथ लेवल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में पढ़ पाने में असमर्थ हैं, उनके नाम संबंधित बूथ लेवल अधिकारी द्वारा सबके समक्ष पढ़कर सुनाए जाएंगे।

उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा मतदान केन्द्रवार नियुक्त बूथ लेवल एजेंट सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी के साथ बैठक करके छुटे हुए पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करवाने व अपात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाने सम्बन्धी सुझाव व आवेदन निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दे सकते हैं ताकि मतदाता सूची को आगामी लोकसभा निर्वाचनों के लिए त्रुटी रहित व अद्यतन बनाया जा सके।

इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि केवल मतदाता फोटो पहचान पत्र होना ही किसी व्यक्ति को मताधिकार की गारंटी नहीं देता बल्कि नागरिक का नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज होना भी अनिवार्य है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे 4 व 5 नवम्बर को अपने-2 मतदान केंद्र पर जाकर बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध मतदाता सूची( वोटर लिस्ट) में अपने नाम की जांच कर लें। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज न हो तो निर्धारित फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा ले ताकि आगामी लोकसभा चुनावों में वह अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रह सके।

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