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शिमला 03 नवम्बर – जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज सीआरपीसी की धारा 144 में निहित शक्तियों के तहत नगर निगम शिमला क्षेत्र में पटाखों व अन्य आतिशबाजी की बिक्री के लिए 14 स्थलों का चयन किया है।
जिला दण्डाधिकारी शिमला द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशानुसार पटाखों व अन्य आतिशबाजी की बिक्री के लिए आईस स्केटिंग रिंक शिमला, बालुगंज मैदान (गोपाल मन्दिर के सामने), संजौली में छोटा शिमला की ओर लोक निर्माण विभाग पार्किंग के पीछे, खलिणी बाईपास नजदीक त्रीलोक चन्द दुकान, हिमाचल प्रदेश विष्वविद्यालय मैदान समरहिल, छोटा शिमला से कसुम्पटी की ओर खुले क्षेत्र में सड़क के किनारे, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली के नजदीक खुले मैदान में, भटटाकुफर स्कूल मैदान, न्यु शिमला बस अडडे के नजदीक सेक्टर 6 कंगनाधार, मशोबरा में तलाई मन्दिर मैदान, विकासनगर पुलिस चौकी के नजदीक, शोघी में प्राथमिक पाठशाला मैदान, कसुम्पटी में रानी मैदान तथा विजय नगर टुटू में नालागढ़ रोड़ मैदान का चयन किया गया है।
उन्होंने कहा कि दीपावली त्यौहार के अवसर पर शिमला शहर में बडी संख्या में दुकानदारों और अन्य व्यक्तियों द्वारा पटाखों व अन्य आतिशबाजी का आयात, स्वामित्व, बिक्री और परिवहन किया जाता है जिससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है । उन्होंने कहा कि पटाखों व आतिशबाजी के विस्फोट व आग से संबंधित अन्य दुर्घटनाओं के कारण मानव जीवन व आबादी के एक बड़े हिस्से की संपत्ति को नुकसान हो सकता है जिस कारण शिमला नगर निगम क्षेत्र में खुले में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है।
आदेशानुसार नगर निगम शिमला तथा लोक निर्माण विभाग पटाखों व अन्य आतिशबाजी की बिक्री के लिए शिमला क्षेत्र के सभी चिन्हित स्थानों तथा स्टॉल की निशानदेही करेंगे जबकि पुलिस विभाग चिन्हित स्थानों पर आग लगने की घटना से बचने के लिए पानी और रेत के बैग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा । उन्होंने कहा कि इन सभी स्थानों पर अग्निशमन विभाग फायर फाइटिंग सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि पारित आदेश 05 नवंबर से लेकर 12 नवम्बर 2023 तक जारी रहेंगे और पुलिस अधीक्षक शिमला इन आदेशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
आदेशानुसार नगर निगम शिमला तथा लोक निर्माण विभाग पटाखों व अन्य आतिशबाजी की बिक्री के लिए शिमला क्षेत्र के सभी चिन्हित स्थानों तथा स्टॉल की निशानदेही करेंगे जबकि पुलिस विभाग चिन्हित स्थानों पर आग लगने की घटना से बचने के लिए पानी और रेत के बैग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा । उन्होंने कहा कि इन सभी स्थानों पर अग्निशमन विभाग फायर फाइटिंग सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि पारित आदेश 05 नवंबर से लेकर 12 नवम्बर 2023 तक जारी रहेंगे और पुलिस अधीक्षक शिमला इन आदेशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।
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