दिवाली उत्सव के दौरान पटाखे जलाने का समय रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित, ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति
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शिमला 10 नवंबर – जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां एक आदेश पारित करते हुए दिवाली उत्सव के दौरान पटाखे जलाने का समय रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। आदेशानुसार दिवाली उत्सव के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शिमला के निर्देशानुसार इस वर्ष त्योहारी सीजन दीवाली के दौरान सिर्फ दो घंटे रात्रि 08 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों जलाने की अनुमति दी गई है । आदेशानुसार किसी भी उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत तत्काल पीनल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस आदेश का अनुपालन पुलिस अधीक्षक शिमला और शिमला जिले के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
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