धर्मशाला, 20 दिसम्बर: प्रशासक पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौर ने आज यहां जानकारी देते हुये बताया कि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तहसील कांगड़ा एवं तहसील शाहपुर में स्थित गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत 10 जुलाई, 2023 को राजपत्र में घोषित की गई थी, जिसे समाचार पत्रों में 21 जुलाई, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सर्वेक्षण उपरांत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का एक प्रारूप बनाया गया है, जिसका भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 16(5) एवम् हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (पुनर्वासन और विकास योजना) 2017 के नियम 7 के तहत ग्राम सभा में जन सुनवाई की जानी अपेक्षित है, जिसकी तिथि 15 जनवरी, 2024 कोनिर्धारित की गई है। अतः सर्वसाधारण जो प्रभावित है (जुगेहड, रछियालू, भडोत, क्यिोडी, भेडी, ढुगियारी खास, गगल खास, झिकली इच्छी, बरसवालकड, गुगंरेहड, सहौडा, सनौर, बाग, बल्ला के ग्रामवासी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, को सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त दर्शाई गई तिथि को सम्बन्धित पंचायत घर में जनसुनवाई में भाग लेने हेतु आमंत्रित है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के प्रारूप की प्रति संबंधित पटवार खाना, कानूनगो भवन, तहसील कार्यालय, उपमंडलाधिकारी कार्यालय एवं जिलाधीश कार्यालय में समीक्षा हेतु भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रारूप योजना की प्रति ूूूण्ीचांदहतंण्दपबण्पद पर भी उपलब्ध है। प्रारूप सम्बन्धी आवश्यक सुझाव (यदि कोई हो ) तो वह हंहहंसंपतचवतज/हउंपसण्बवउ पर मेल द्वारा भी सूचित किया जा सकता है।
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